मवेशी द्वारा खेत चरने के ममूली विवाद और रंजिश वस की गई हत्या
Junaid Khan - शहडोल। माननीय न्यायालय प्रधान जिला एंव सत्र न्या याधीश महोदय जिला शहडोल के द्वारा थाना कोतवाली जैतपुर चौकी दरशिला के अपराध क्रमांक 225/23 के आरोपी काशी प्रसाद पाव पिता रामदयाल पाव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भोडा कछार चौकी दरशिला थाना जैतपुर जिला शहडोल को मृतक बारेलाल पाव की हत्याा के आरोप को सिद्ध पाते हुए उसे भा0 द0 स0 की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 2000रू0 जुर्माना के दण्डारदेश से दण्डित किया गया प्रकरण में पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी/ उप निदेशक अभियोजन श्री कैलाश पटेल एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कविता कैथवास द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवी की गई है।
घटना का विवरण – पुलिस डायरी के अनुसार आरोपी काशी प्रसाद पाव एवं रामदायल पाव का घटना दिनांक22-05-2023 के पूर्व लगभग डेढ- दो वर्ष पहले मृतक बारे लाल पाव की मवेशी आरोपीगण खेत में लगे धान के फसल को चर लिया था जिससे उनका बाद - विवाद हुआ था उसी दिनांक से आरोपीगण मृतक और उसके परिवार से रंजिस रखने लगे थे और आरोपीगण मृतक बारे लाल पाव को अकेले में मिलने के लिए ताक रहे थे घटना दिनांक 22-05-2023 को शायं करीब 05.00 बजे स्कूतल के पास बारे लाल अकेला मिला तो मौका देखकर दोनो आरोपीगणों ने बांस की लाठी से उसके साथ मारपीट किये आरोपी काशी प्रसाद पाव के द्वारा बांस की लाठी से प्रहार पर बारेलाल के सिर पर गंभीर चोट लगने से वहीं उसकी म़त्युर हो गई। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी काशी प्रसाद पाव को आज दिनांक 28/09/2026 को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण के एक आरोपी रामदायल पाव की पूर्व में म़त्यु हो चुकी है।
