08 वर्षीय बालिका से घरेलू कार्य कराने एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में महिला के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

08 वर्षीय बालिका से घरेलू कार्य कराने एवं मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में महिला के विरुद्ध प्रकरण दर्ज 


Junaid Khan - शहडोल। दिनांक 30.09.2026 को पाण्डवनगर, शहडोल से डायल-112 के माध्यम से थाना कोतवाली शहडोल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पड़ोस में रहने वाली एक 08 वर्षीय बालिका भागकर सूचनाकर्ता के घर आई है। बालिका ने पड़ोस में रहने वाली महिला द्वारा उसके साथ मारपीट एवं प्रताड़ित किए जाने की बात बताई। बालिका अत्यधिक डरी हुई थी तथा समझाने के बावजूद संबंधित महिला के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली शहडोल पुलिस द्वारा तत्काल बालिका को संरक्षण में लिया गया तथा उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। बालिका को प्रारंभिक रूप से बाल कल्याण समिति के संरक्षण में बाल शिशु गृह, शहडोल में सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अनावेदक महिला द्वारा बालिका से उसकी क्षमता से अधिक घरेलू कार्य कराया जाता था। कार्य पूरा नहीं कर पाने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। पूर्व में गर्म चिमटे से चोट पहुंचाने तथा किसी को घटना के संबंध में बताने पर और अधिक मारपीट करने का भय दिखाए जाने की बात भी जांच में सामने आई। पुलिस द्वारा बालिका के परिजनों एवं रिश्तेदारों को सूचित कर थाना कोतवाली शहडोल बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में जानकारी मिली कि लगभग 04 माह पूर्व बालिका को शांति उर्फ गुड़िया प्रजापति नामक महिला द्वारा अपनी बेटी के साथ रहने एवं खेलने के बहाने, बालिका के परिजनों की सहमति से शहडोल लाया गया था। कुछ दिनों बाद बालिका से घरेलू कार्य कराया जाने लगा तथा कार्य पूरा नहीं कर पाने पर उसके साथ मारपीट एवं प्रताड़ना की जाती थी। प्रकरण की जांच उपरांत आरोपी शांति उर्फ गुड़िया प्रजापति, पति बी. आर. प्रजापति, निवासी वार्ड क्रमांक 07, पाण्डवनगर, शहडोल के विरुद्ध थाना कोतवाली शहडोल में धारा 115(2), 118 (1) बीएनएस, धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा धारा 14 (1) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही।

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