उच्च न्यायालय ने थाना कोतवाली में दर्ज एफआईआर किया निरस्त
Junaid Khan - शहडोल। म.प्र. हाईकोर्ट जबलपुर ने पुलिस कोतवाली शहडोल में दर्ज एक मामले में मो. साजिद खान के विरूद्ध दर्ज अपराध संख्या 245/2023 जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376,376(2) (एन), 323,506, और 377 के तहत दिनांक 17.03.2023 को अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त दर्ज एफ.आई.आर. के विरूद्ध मो. साजिद खान द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एफ.आई.आर रद्द करने हेतु याचिका दायर की गई थी उक्त दायर याचिका में उच्च न्यायालय जबलपुर एम.आई.एस.सी. क्रिमिनल केस नं. 19761/2023 में निर्णय देते हुए कहा कि केस डायरी का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विचाराधीन मामला बलात्कार का मामला नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए, यह एफआईआर को रद्द करने का एक उपयुक्त मामला है। यह न्यायालय इस याचिका को स्वीकार करने और पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला शाहडोल में अपराध संख्या 245/2023 के तहत आईपीसी की धारा 376, 376(2) (एन), 323, 506 और 377 के तहत दर्ज एफआईआर और आवेदक के खिलाफ लंबित सभी कार्यवाही को रद्द किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह याचिका स्वीकार की जाती है और इसका निपटारा किया जाता है।
