कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह द्वारा जारी निर्देश
Junaid Khan - शहडोल। 19 मई 2026- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. केदार सिंह द्वारा सरसी आईलैंड पर्यटन स्थल पर नाव एवं मोटर बोट संचालन के संबंध में विस्तृत सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। जिनका उद्देश्य पर्यटकों एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना है। जारी आदेश में बताया गया है कि तहसील ब्यौहारी स्थित सरसी आईलैंड पर्यटन स्थल पर मध्यप्रदेश पर्यटन निगम द्वारा ईको पर्यटन गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। यहां आने-जाने के लिए नाव एवं मोटर बोट का उपयोग किया जाता है। यह पर्यटन स्थल जलाशय के मध्य स्थित है, इसलिए सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। निर्देशों के अनुसार नाव या मोटर बोट में उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक रहेगी तथा प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। तेज हवा, बारिश अथवा खराब मौसम की स्थिति में नाव संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नाव में खड़े होकर फोटो खींचने या मस्ती करने जैसी गतिविधियों से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं। नाव संचालन केवल प्रशिक्षित एवं लाइसेंसधारी चालकों द्वारा ही किया जाएगा। सभी नावों की नियमित तकनीकी जांच, फिटनेस परीक्षण तथा सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक नाव में लाइफ जैकेट, रस्सी, टॉर्च एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधन उपलब्ध रहेंगे। पर्यटन स्थल पर जीपीएस, वायरलेस संचार व्यवस्था एवं मौसम चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने, सुरक्षा कर्मियों की नियमित तैनाती, रेस्क्यू टीम एवं मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने तथा पर्यटकों की सुरक्षा हेतु सतत निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जारी दिशा-निर्देशों में पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए विशेष सावधानियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अंतर्गत नाव में बैठते समय लाइफ जैकेट पहनना, नाव की क्षमता से अधिक सवारी न करना, खराब मौसम में यात्रा से बचना, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना तथा चालक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शराब सेवन कर नाव यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों के तहत रेस्क्यू बोट एवं मेडिकल टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने, कर्मचारियों एवं नाव चालकों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने तथा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरसी आईलैंड पर्यटन स्थल पर जारी सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा जनहानि की स्थिति निर्मित न हो।
