अवैध रेत परिवहन पर अमलाई पुलिस की कार्यवाही, ट्रैक्टर-ट्राली सहित रेत जप्त

अवैध रेत परिवहन पर अमलाई पुलिस की कार्यवाही, ट्रैक्टर-ट्राली सहित रेत जप्त 


Junaid Khan - शहडोल। पुलिस द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अमलाई पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से परिवहन की जा रही रेत एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्राली को जप्त किया गया है। दिनांक 06.06.2026 की रात्रि गश्त के दौरान थाना अमलाई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बटुरा क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु अमलाई पुलिस टीम द्वारा सूचना स्थान पर एक ट्रैक्टर-ट्राली आते हुए दिखाई दिया, जिसे रोककर जांच की गई। पूछताछ में चालक ने अपना नाम लक्ष्मण प्रसाद यादव पिता पूरन उर्फ पूरब प्रसाद यादव उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 18, ग्राम कोदैली, थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर बताया। ट्रैक्टर-ट्राली में खनिज रेत लोड होना पाया गया। चालक से रेत परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज एवं टी.पी. परमिट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, किन्तु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसपर अमलाई पुलिस द्वारा मौके पर एक महिन्द्रा ट्रैक्टर एम.पी. 65 एए 4235 एवं उसमें लोड लगभग 3,000 रुपये मूल्य की रेत तथा लगभग 3,00,000 रुपये मूल्य का ट्रैक्टर, कुल 3,03,000 रुपये की संपत्ति जप्त की गई। जप्तशुदा वाहन एवं रेत को सुरक्षार्थ थाना परिसर में रखा गया है। उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा 303(2), 317 (5) भारतीय न्याय संहिता एवं 4/21 खनिज अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी निरी. भूपेन्द्र मणी पाण्डेय के नेतृत्व में सउनि. अजमेर सिंह, प्र.आर. रामप्रसाद पाटले, प्र.आर. जयवेन्द्र सिंह एवं चालक राकेश पाण्डेय की सराहनीय भूमिका रही।

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