18 जुलाई को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत
Junaid Khan - शहडोल। 12 जुलाई 2026 मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर केनिर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री के.एन सिंह के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 अंतर्गत चेक अनाधारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। उक्त विशेष लोक अदालत हेतु विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमती दीपाली शर्मा ज़ी को जिला को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। विशेष न्यायाधीश के निर्देशन में समस्त बैंकों एवं कंपनी जिनके चेक अनादरण संबंधी प्रकरण न्यायालय में लंबित है उनके साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष न्यायाधीश द्वारा समस्त बैंक अधिकारियों एवं फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर 50000 से कम राशि के प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण किए जाने में, बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित की सूची उपलब्ध कराई गई तथा अधिक से अधिक प्रकरणों में समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने, लंबित चेक अनादरण (Cheque Bounce) प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें विशेष लोक अदालत में प्रस्तुत करने, सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती श्वेता परते तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री देवेंद्र सिंह परस्ते लीड बैंक मैनेजर श्री अमित चौरसिया एवं अन्य बैंकों के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।
