लोक सेवा गारण्टी के तहत चिन्हित सेवाएं समय-सीमा में नहीं देने पर प्रति दिन 500 रूपए की दर से लगेगा अर्थदण्ड- कलेक्टर

लोक सेवा गारण्टी के तहत चिन्हित सेवाएं समय-सीमा में नहीं देने पर प्रति दिन 500 रूपए की दर से लगेगा अर्थदण्ड- कलेक्टर 


Junaid Khan - शहडोल। 24 अगस्त 2026- कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने समय-सीमा की बैठक में लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय-सीमा में दी जाने वाली चिन्हित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही समाधान एक दिवस के तहत प्राप्त आवेदनों का भी निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर प्रति दिन 500 रूपए की दर से अर्थदण्ड लगाया जाएगा।  

कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय पर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को गति देने आंगनवाड़ी के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रति मंगलवार टीएचआर का वितरण करने के निर्देश दिए। इसी तरह हिट एण्ड रन के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर प्रभावित परिवार को सहायता राशि देने के साथ ही राहवीर योजना के प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश दिए है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, श्रीमती मिनिषा पाण्डेय, एसडीएम जयसिंहनगर सुश्री काजोल सिंह, एसडीएम श्रीमती अमृता गर्ग, एसडीएम ब्योहारी सुश्री अर्चना मिश्रा, एसडीएम जैतपुर श्री दीपक मंडावी, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे, श्रीमती अन्तोनिआ एक्का, श्री अंकित ऊके सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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