सड़क सुरक्षा को लेकर शहडोल पुलिस का एक्शन मोड,10 दिवसीय विशेष महाअभियान के तहत 3 दिन में दर्जनों चालान,नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा

सड़क सुरक्षा को लेकर शहडोल पुलिस का एक्शन मोड,10 दिवसीय विशेष महाअभियान के तहत 3 दिन में दर्जनों चालान,नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा


Junaid Khan - शहडोल। मध्य प्रदेश शासन, पुलिस मुख्यालय भोपाल तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के परिपालन में शहडोल पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे 10 दिवसीय विशेष प्रर्वतन एवं जन-जागरूकता महाअभियान (28 सितंबर से 08 अक्टूबर 2026) के तहत जिले में लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार अग्रवाल के कड़े एवं स्पष्ट निर्देशों के तहत यातायात थाना प्रभारी अमित कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम सड़कों पर पूरी मुस्तैदी से उतरी हुई है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को घटाना, आम जनमानस में व्यवहार परिवर्तन लाना और सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा देना है। पुलिस टीम जहाँ एक ओर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाइश भी दे रही है।

3 दिन में की गई ताबड़तोड़ चालानी कार्रवाई (आंकड़ों पर एक नज़र) सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विगत 3 दिनों में यातायात थाना पुलिस द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से की गई कार्रवाई का विवरण। हेलमेट चेकिंग: बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 73 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ₹21,900 का समन शुल्क (जुर्माना) वसूल किया गया।

सीट बेल्ट: चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वाले 35 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर ₹17,500 का जुर्माना लगाया गया। ओवरलोडिंग: ओवरलोड सवारी/सामग्री परिवहन करने वाले 1 वाहन पर कार्रवाई कर ₹11,000 का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाना): शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायालय द्वारा ₹15,000 का अर्थदंड लगाया गया। बिना बीमा (Insuranceless Vehicles): बिना वैध बीमा के सड़क पर दौड़ाए जा रहे 2 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर ₹6,000 का जुर्माना वसूल किया गया। (इसके साथ ही यातायात जागरूकता अभियान के माध्यम से प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आम जनता को हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता समझाते हुए जागरूक भी किया गया।)

सख्त रुख: नियम तोड़े तो 3 माह के लिए निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस अभियान के दौरान बिना हेलमेट (पीछे बैठने वाली सवारी सहित), सीटबेल्ट न लगाने, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल उपयोग तथा मोटर वाहन अधिनियम (M.V. Act) के अन्य गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बार-बार नियम तोड़ने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19(1)(d) के अंतर्गत न्यूनतम 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने हेतु आरटीओ (RTO) को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।सरकारी दफ्तरों व शिक्षण संस्थानों पर भी नज़र, 'जीवन रक्षा' प्राथमिक उद्देश्य प्रशासन व पुलिस की इस जनकल्याणकारी पहल की सबसे बड़ी खूबी इसकी निष्पक्षता है। शासकीय कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश देने के लिए कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइंस और अन्य सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही एनसीसी, एनएसएस और स्काउट-गाइड के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

यातायात थाना प्रभारी अमित कुमार विश्वकर्मा ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि "हेलमेट और सीटबेल्ट चालान से बचने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का कवच हैं।" पुलिस प्रशासन के इस मुस्तैद और जनहितकारी कदम की जिले भर में सराहना की जा रही है।

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