निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदाय नहीं करने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदाय नहीं करने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई


Junaid Khan - शहडोल। 14 सितम्बर 2026- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का प्रदाय नहीं करने वाले पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्यालय कलेक्टर, लोक सेवा प्रबंधन, जिला शहडोल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर से 9 सितंबर 2026 की स्थिति में समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों में 8 पदाभिहित अधिकारियों पर अधिनियम की धारा 7(1)(क)(ख) के तहत एकमुश्त अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। जारी आदेश के अनुसार नायब तहसीलदार वृत्त पपौंध, तहसील ब्यौहारी श्री नरेश सोनी पर 1,000 रुपये, नायब तहसीलदार वृत्त बिजुरी, तहसील जैतपुर श्री रामकिशोर पद्माकर पर 500 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत बरगवां, जनपद पंचायत बुढार श्री श्याम करण पाव पर 500 रुपये, निरीक्षक नाप-तौल विभाग जिला शहडोल श्री एस.के. निगम पर 1,000 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत ढोढा, जनपद पंचायत जयसिंहनगर श्री जवाहरलाल पटेल पर 500 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत धनौरा, जनपद पंचायत बुढार श्री ब्रजेन्द्र जैसवाल पर 500 रुपये, सचिव ग्राम पंचायत महुआटोला, जनपद पंचायत जयसिंहनगर श्री दिलकरण पाव पर 500 रुपये तथा सचिव ग्राम पंचायत कुम्हेडिन, जनपद पंचायत बुढार श्री चन्द्रशेखर तिवारी पर 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इन प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं से प्रभावितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने, अविवादित नामांतरण, जन्म एवं मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र तथा पेट्रोल-डीजल डिस्पेंसर पंप के पुनः सत्यापन से संबंधित सेवाओं के आवेदन शामिल हैं। पदाभिहित अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1)(2) के तहत उक्त सेवाओं के आवेदनों का बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं करने का दोषी पाया गया। इसके आधार पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराकर चालान की प्रति तीन कार्य दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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